राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार (RTH) विधेयक 2022 पारित किया।
इस तरह का बिल पास करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है।
विधेयक के अनुसार, राजस्थान के लोग बिना किसी पूर्व भुगतान के निजी अस्पतालों में आपातकालीन देखभाल के हकदार होंगे।
यह निवासियों को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुफ्त बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाओं और रोगी विभाग (आईपीडी) सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार भी देगा।
विधेयक को पिछले साल सितंबर में विधानसभा में पेश किया गया था लेकिन विपक्षी भाजपा और डॉक्टरों की आपत्ति के बाद इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था।
इस बिल में अस्पतालों के लिए आपातकालीन मामलों में मेडिको-लीगल औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बिना इलाज करना और बिना पैसा वसूल किए दवाएं और परिवहन सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है।
यदि कोई मरीज शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो राज्य सरकार अस्पताल को शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी।
कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, पहले उल्लंघन के लिए ₹10,000 तक के जुर्माने और बाद के उल्लंघनों के लिए Rs. 20,000 तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
राजस्थान सरकार ने बजट का 7% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किया है।
राजस्थान के निजी अस्पताल मालिक और डॉक्टर इस बिल का विरोध कर रहे हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।