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संदर्भ

गर्म होते महासागर और खाद्य श्रृंखला में आता व्यवधान केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहा है, बल्कि यह प्राचीन समुद्री यात्रियोंलॉगरहेड कछुओंकी जैविक संरचना और प्रजनन चक्र पर भी 'अदृश्य प्रहार' कर रहा है। यह संकट प्रजातियों के अस्तित्व के लिए एक चेतावनी है, जहाँ प्रकृति के साथ अनुकूलन की उनकी क्षमता अब अपनी सीमाओं को पार कर रही है।

प्रमुख समाचार बिंदु

हाल ही में 'एनिमल्स' जर्नल में प्रकाशित 17 वर्षीय दीर्घकालिक अध्ययन (काबो वर्दे, पश्चिम अफ्रीका) के अनुसार, जलवायु परिवर्तन ने लॉगरहेड कछुओं को निम्नलिखित चार तरीकों से प्रभावित किया है:

  • प्रजनन काल में समय पूर्व परिवर्तन: समुद्र का तापमान बढ़ने के कारण कछुए अब वर्ष के सामान्य समय से काफी पहले घोंसला बनाने और अंडे देने लगे हैं।
  • प्रजनन क्षमता में गिरावट: मादा कछुओं द्वारा दिए जाने वाले अंडों की कुल संख्या में निरंतर कमी देखी जा रही है।
  • प्रजनन आवृत्ति का घटना: कछुए अब पहले की तुलना में कम बार प्रजनन कर रहे हैं, जो उनकी आबादी के स्थायित्व के लिए चिंताजनक है।
  • शारीरिक आकार का संकुचन: खाद्य संसाधनों की कमी और बदलती पर्यावरणीय स्थितियों के कारण इन कछुओं का शारीरिक आकार छोटा होता जा रहा है, जिससे उनकी जैविक दक्षता प्रभावित हो रही है।

लॉगरहेड कछुआ: पारिस्थितिक स्थिति और संरक्षण

  • लॉगरहेड कछुआ अपने असाधारण रूप से बड़े सिर और शक्तिशाली जबड़ों के लिए जाना जाता है।
  • ये समुद्री सरीसृप सर्वाहारी होते हैं, जो समुद्री तल पर रहने वाले अकशेरुकी जीवों को खाकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पर्यावरणीय एवं संरक्षण स्थिति:

  • IUCN रेड लिस्ट: लॉगरहेड कछुओं को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा 'असुरक्षित' (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
  • CITES: यह प्रजाति 'वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (CITES) के परिशिष्ट-I के अंतर्गत आती है, जो इनके व्यावसायिक व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
  • प्रमुख आवास: ये कछुए अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर के साथ-साथ भूमध्य सागर में भी पाए जाते हैं।
  • मुख्य खतरे: जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त, ये कछुए समुद्री प्रदूषण (प्लास्टिक), मछली पकड़ने वाले जालों में दुर्घटनावश फंसने और तटीय विकास के कारण आवास विनाश जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं।

निष्कर्ष

लॉगरहेड कछुओं के व्यवहार और शारीरिक संरचना में आते ये बदलाव केवल एक प्रजाति का संकट नहीं, बल्कि महासागरों के बिगड़ते स्वास्थ्य का प्रतिबिंब हैं। यदि समय रहते वैश्विक तापमान और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया, तो हम विकासवादी इतिहास के इन अमूल्य साक्ष्यों को स्थायी रूप से खो सकते हैं।

संदर्भ

केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुरूप, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में 'भारत-विस्तार' (कृषि संसाधनों तक पहुँच के लिए आभासी एकीकृत प्रणाली) नामक AI-संचालित बहुभाषी मंच का शुभारंभ किया है। 150 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन के साथ, यह पोर्टल भारतीय कृषि को तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

  • AI और एग्रीस्टैक का एकीकरण: यह प्लेटफॉर्म 'एग्रीस्टैक' के डेटा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के ज्ञान का उपयोग करके किसानों को सत्यापित और सटीक जानकारी प्रदान करेगा।
  • बहुभाषी समर्थन: किसानों को उनकी स्थानीय भाषाओं में फसल सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी, जिससे इसकी पहुँच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सुलभ होगी।
  • 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाएं: लॉन्च के समय, किसान पोर्टल के माध्यम से सीधे 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • बजट आवंटन: केंद्रीय बजट 2026-27 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए ₹150 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

भारत-विस्तार:

भारत-विस्तार एक 'वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम' है जो कृषि संसाधनों तक पहुँच को सरल बनाता है। यह एग्री-स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम पार्टनर्स के अंतर्दृष्टि को मिलाकर किसानों को समयबद्ध और संदर्भ-आधारित परामर्श देता है।

मुख्य उद्देश्य:

  • उत्पादकता में वृद्धि: ICAR के वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से फसलों की उपज बढ़ाना।
  • जोखिम प्रबंधन: मौसम की भविष्यवाणियों और कीट हमलों की पूर्व सूचना देकर फसल नुकसान को कम करना।
  • आय में स्थिरता: किसानों को पशुपालन और प्राकृतिक खेती जैसी गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय के स्रोतों का विविधीकरण करना।
  • पारदर्शिता: सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुँचाकर बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना।

सरकारी विजन और भविष्य की राह

लॉन्च के दौरान कृषि मंत्री ने किसानों को 'अन्नदाता' के रूप में संबोधित करते हुए जोर दिया कि सरकार कृषि को पशुपालन के साथ जोड़ने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-विस्तार की सफलता इसके 'लास्ट-माइल' कार्यान्वयन (अंतिम छोर तक पहुँच) और डेटा नेटवर्क की मजबूती पर निर्भर करेगी।

निष्कर्ष

'भारत-विस्तार' केवल एक डिजिटल उपकरण नहीं है, बल्कि यह भारतीय कृषि के लोकतंत्रीकरण और आधुनिकीकरण का एक माध्यम है। तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का यह संगम केवल किसानों को सशक्त बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक 'स्मार्ट एग्रो-इकोनॉमी' के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

सन्दर्भ

हाल के वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में उभरा है। तथापि, दिसंबर 2025 में एक प्रमुख एयरलाइन के परिचालन संकट के दौरान किरायों में हुई अनियंत्रित वृद्धि ने भारतीय नियामक प्रणाली की संरचनात्मक सीमाओं को उजागर किया है। यह स्पष्ट है कि विमानन क्षेत्र के तीव्र विस्तार और प्रभावी नियामक निगरानी के बीच एक स्पष्ट अंतराल विद्यमान है।

वर्तमान नियामक चुनौतियाँ एवं 'प्रतिक्रियात्मक शासन'

वर्तमान में भारत का नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) मुख्य रूप से सुरक्षा मानकों और यात्री यातायात के प्रबंधन पर केंद्रित है। संकट की स्थिति में, वाणिज्यिक किरायों को नियंत्रित करने हेतु 'तदर्थ मूल्य सीमा' जैसे उपाय अपनाए जाते हैं।

  • डेटा अंतराल: वर्तमान में किरायों के ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण करने हेतु कोई सुसंगत डेटा ढांचा उपलब्ध नहीं है। इसके अभाव में, मांग-आपूर्ति के कारण होने वाली स्वाभाविक मूल्य वृद्धि और 'बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग' के बीच विभेद करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  • अल्पकालिक समाधान: संकट के समय डेटा की मांग करना एक रक्षात्मक दृष्टिकोण है, जो दीर्घकालिक बाजार स्थिरता सुनिश्चित करने में अपर्याप्त है।

वैश्विक नियामक पद्धतियों का तुलनात्मक विश्लेषण

भारतीय विमानन क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित 'सर्वोत्तम प्रथाओं' का समावेश आवश्यक है:

देश/क्षेत्र

नियामक ढांचा

प्रमुख विशेषता

संयुक्त राज्य अमेरिका

BTS एवं DB1B डेटाबेस

यह प्रणाली 1993 से 10% रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से टिकट-स्तरीय डेटा प्रकाशित करती है, जिससे बाजार व्यवहार की निरंतर निगरानी संभव होती है।

यूरोपीय संघ (EU)

प्रतिस्पर्धा महानिदेशालय (DG Comp)

यहाँ एयरलाइनों द्वारा एल्गोरिदम के माध्यम से की जाने वाली 'प्राइस फिक्सिंग' पर कठोर निगरानी रखी जाती है, जिससे उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

ब्राजील (ANAC)

रीयल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग

ब्राजील में एयरलाइंस को नियमित आधार पर विस्तृत उपज (Yield) और किराया डेटा साझा करना होता है, जिसका उपयोग बाजार पारदर्शिता बढ़ाने में किया जाता है।

डेटा पारदर्शिता: एक 'डिजिटल स्पीड कैमरा' के रूप में

डेटा-संचालित शासन का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि 'बाजार स्वच्छताबनाए रखना है।

  • एल्गोरिदम आधारित जवाबदेही: रैंडम सैंपलिंग (जैसे 10% मॉडल) के माध्यम से नियामक एयरलाइनों के 'रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम' की निगरानी कर सकते हैं। यह एयरलाइनों को अपने मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम में नैतिक सुरक्षा घेरे विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करता है।
  • अनुसंधान एवं नीति निर्माण: ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण से "नेटवर्क प्रभाव" और "प्रतिस्पर्धी व्यवहार" को समझा जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, नए मार्गों पर किसी नई एयरलाइन के प्रवेश से किराए पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भविष्य की विमानन नीतियों के लिए आधार प्रदान करता है।
  • संतुलित दृष्टिकोण: 10% रैंडम सैंपल एक व्यवहार्य समाधान है, जो एयरलाइनों की 'व्यावसायिक गोपनीयता' को सुरक्षित रखते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

प्रस्तावित सुधार एवं भावी रणनीति

भारतीय विमानन क्षेत्र को 'संकट प्रबंधन' से 'सतत निगरानी' की ओर ले जाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

  • डेटा-संचालित तंत्र की स्थापना: DGCA के भीतर एक समर्पित 'डेटा एनालिटिक्स विंग' का गठन किया जाए, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे DB1B) के अनुरूप तिमाही आधार पर किराया डेटा प्रकाशित करे।
  • पारदर्शिता एवं समय अंतराल: डेटा को 3 से 6 महीने के अंतराल के साथ सार्वजनिक किया जाए, ताकि प्रतिस्पर्धियों के बीच 'साठगांठ' की संभावना को समाप्त किया जा सके।
  • संस्थागत समन्वय: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बीच एक सूचना-साझाकरण तंत्र स्थापित हो, जिससे बाजार की विसंगतियों का समय रहते पता लगाया जा सके।

निष्कर्ष

भारत को अपनी विमानन महत्वाकांक्षाओं को वैश्विक नेतृत्व के अनुरूप ढालने के लिए 'डेटा-प्रथम' नियामक ढांचे की ओर संक्रमण करना अनिवार्य है। जब बाजार की प्रतिस्पर्धा एल्गोरिदम के माध्यम से संचालित हो रही हो, तो नियामक की भूमिका भी सांख्यिकीय और तकनीकी रूप से उतनी ही सुदृढ़ होनी चाहिए। यह केवल उपभोक्ताओं को अनुचित शोषण से बचाएगा, बल्कि एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करेगा।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सामान्य अध्ययन पेपर – III  प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन।

सन्दर्भ

भारत में तंबाकू नियंत्रण की दिशा में 'कर' एक प्रभावी उपकरण रहा है, किंतु बीड़ी के संदर्भ में वर्तमान कराधान नीति एक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। जहाँ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कठोर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं ग्रामीण श्रमिकों के संरक्षण के नाम पर बीड़ी पर कम कर लगाना एक 'अदूरदर्शी सब्सिडी' के समान प्रतीत होता है। यह केवल स्वास्थ्य असमानता को बढ़ाता है, बल्कि दीर्घकाल में गरीबों पर आर्थिक बोझ को भी दोगुना कर देता है।

कराधान का वर्तमान ढांचा और विसंगतियां

  • GST स्लैब में अंतर: वर्तमान में अधिकांश तंबाकू उत्पादों पर 28% GST लगाया जाता है, जबकि बीड़ी को केवल 18% के स्लैब में रखा गया है।
  • कीमत का प्रभाव: इस कम कर दर के कारण बीड़ी, सिगरेट की तुलना में काफी सस्ती और सुलभ बनी हुई है, जो निम्न-आय वर्ग में इसके उच्च उपभोग का मुख्य कारण है।
  • विशिष्ट उत्पाद शुल्क का अभाव: विशेषज्ञों का मानना है कि केवल मात्रा के आधार पर कर लगाने के बजाय मूल्य-आधारित कराधान अधिक प्रभावी हो सकता है ताकि उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके।

प्रमुख आयाम और चुनौतियां

जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

  • गरीबों पर बोझ: बीड़ी का सेवन मुख्य रूप से आबादी के सबसे गरीब 20% वर्ग के बुजुर्ग ग्रामीण पुरुषों में केंद्रित है।
  • जातिगत झुकाव: आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों में बीड़ी का उपयोग सामान्य श्रेणी की तुलना में अधिक है।
  • शिक्षा का स्तर: बीड़ी का उपभोग उन लोगों में सबसे अधिक है जिनका शिक्षा स्तर निम्नतम है।

स्वास्थ्य संकट और आर्थिक क्षति:

  • उच्च मृत्यु दर: बीड़ी पीने वालों में तपेदिक (TB) से मृत्यु का जोखिम 2.6 गुना अधिक होता है।
  • श्वसन संबंधी बीमारियां: बीड़ी पीने वालों में अस्थमा का खतरा सिगरेट पीने वालों की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक (2.87 बनाम 1.82) होता है।
  • स्वास्थ्य व्यय: कैंसर के उपचार की लागत अन्य बीमारियों की तुलना में तीन गुना अधिक है, जो अंततः गरीब परिवारों की बचत को समाप्त कर देती है।

नीतिगत विफलता और उपभोग की आवृत्ति:

  • उपभोग की तीव्रता: 80% से अधिक बीड़ी उपयोगकर्ता प्रतिदिन 5 से अधिक बीड़ी पीते हैं, जबकि सिगरेट पीने वालों में यह दर केवल 30% है।
  • प्रभावी नियंत्रण का अभाव: GATS-2 के आंकड़े दर्शाते हैं कि टैक्स नीतियों ने सिगरेट की खपत को तो स्थिर रखा है, लेकिन बीड़ी के उपयोग को कम करने में विफल रही हैं।

भारत के लिए आगे की राह

  • समान कराधान नीति: बीड़ी को भी तंबाकू के अन्य उत्पादों के समान 28% GST स्लैब में लाना अनिवार्य है ताकि इसके उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके।
  • श्रमिकों का वैकल्पिक पुनर्वास: बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों को 'संरक्षण' देने के बजाय उन्हें अन्य कौशल-आधारित रोजगारों में स्थानांतरित करने की नीति अपनानी चाहिए।
  • लक्षित जागरूकता अभियान: निम्न शिक्षा स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में बीड़ी के घातक प्रभावों के प्रति विशेष स्वास्थ्य साक्षरता अभियान चलाने की आवश्यकता है।
  • विशिष्ट उत्पाद शुल्क में वृद्धि: जैसा कि अर्थशास्त्रियों का सुझाव है, मात्रा के आधार पर कर  को और अधिक सख्त बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

बीड़ी पर कम कर लगाना 'अल्पावधि का लाभ' भले ही दिखे, लेकिन यह वास्तव में 'दीर्घकालिक दर्द' है। स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकार को 'पब्लिक हेल्थ' को 'पॉलिटिकल वोटबैंक' से ऊपर रखना होगा। एक समावेशी भारत के लिए जरूरी है कि हम गरीबों को सस्ती बीमारी नहीं, बल्कि सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य प्रदान करें।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

बदलती जीवनशैली और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते उपभोग ने भारत को गैर-संचारी रोगों (NCDs) के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नागरिकों के 'स्वास्थ्य के अधिकार' को सुरक्षित करने हेतु खाद्य उत्पादों के अग्रभाग पर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाना अब विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग (FOPL)?

यह पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के सामने के हिस्से पर लगाया जाने वाला एक सरल दृश्य संकेत या रेटिंग प्रणाली है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उत्पाद में मौजूद चीनी, नमक (सोडियम) और संतृप्त वसा की अत्यधिक मात्रा के बारे में तुरंत सचेत करना है, ताकि वे अपनी सेहत के अनुरूप सही चुनाव कर सकें।

चर्चा में क्यों?

  • न्यायिक सक्रियता: हाल ही में फरवरी 2026 में, सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI की प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया है।
  • नियामक की विफलता: न्यायालय ने पाया कि 2025 के निर्देशों के बावजूद, FSSAI अब तक प्रभावी और सर्वमान्य लेबलिंग मानकों को लागू करने में विफल रहा है।
  • INR बनाम वैश्विक मानक: FSSAI द्वारा प्रस्तावित 'इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग' (INR) और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 'चेतावनी लेबल' के बीच चल रहा विवाद इस समय चर्चा का केंद्र है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु

  • अनिवार्य लेबलिंग: न्यायालय ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वह उच्च चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों पर अनिवार्य चेतावनी लेबल लगाने के प्रस्ताव पर 4 सप्ताह में जवाब दे।
  • समयबद्ध कार्रवाई: पीठ ने स्पष्ट किया कि परामर्श के नाम पर अत्यधिक देरी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है।
  • हितधारक परामर्श: न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति को लेबलिंग विनियम, 2020 में संशोधन के लिए ठोस सिफारिशें देने को कहा है।
  • लोकहित बनाम उद्योग हित: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक हितों को जन स्वास्थ्य पर वरीयता नहीं दी जा सकती।

अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानक

  • कोडेक्स एलीमेंटेरियस: यह FAO और WHO द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक है। कोडेक्स लेबलिंग के लिए सामान्य सिद्धांत प्रदान करता है, जिसका भारत सदस्य होने के नाते पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें: WHO ने 'NCDs की रोकथाम हेतु वैश्विक कार्ययोजना' के तहत FOPL को "बेस्ट बाय" (सबसे प्रभावी नीति) के रूप में अनुशंसित किया है।
  • वैश्विक उदाहरण:
    • चिली (2016): दुनिया का सबसे सख्त कानून, जहाँ उच्च वसा/चीनी वाले उत्पादों पर काले अष्टकोणीय स्टॉप साइन लगाए जाते हैं।
    • मेक्सिको और ब्राजील: यहाँ भी चेतावनी-आधारित मॉडल अपनाया गया है, जिसे स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है।
    • ऑस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड (रेटिंग): 'हेल्थ स्टार रेटिंग' का उपयोग।
    • यूरोपीय संघ: 'न्यूट्री-स्कोर' (कलर कोडेड ग्रेडिंग) का उपयोग।

महत्व और आवश्यकता

  • त्वरित निर्णय: एक औसत उपभोक्ता पैकेट के पीछे लिखे बारीक अक्षरों को पढ़ने के बजाय सामने के दृश्य संकेतों से 3-5 सेकंड में निर्णय ले सकता है।
  • निवारक स्वास्थ्य सेवा: यह हृदय रोगों और मधुमेह जैसी बीमारियों को शुरुआती स्तर पर रोकने में मदद करेगा।
  • स्वास्थ्य भार में कमी: हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों पर होने वाले व्यक्तिगत और सरकारी खर्च में दीर्घकालिक कमी।
  • पारदर्शिता: खाद्य कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और हानिकारक तत्वों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

चुनौतियां

  • उद्योग का दबाव: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अक्सर सख्त लेबलिंग का विरोध करता है, क्योंकि इससे उनकी बिक्री प्रभावित होने का डर रहता है। लेकिन वैज्ञानिक शोध (जैसे एम्स और आईआईपीएस के अध्ययन) बताते हैं कि 'चेतावनी लेबल' भारतीय आबादी के लिए, विशेषकर कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में, अधिक प्रभावी हैं।
  • जटिल रेटिंग प्रणाली: 'इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग' (सितारा रेटिंग) को भ्रामक माना जा रहा है, क्योंकि यह हानिकारक तत्वों को अन्य पोषक तत्वों के पीछे छिपा सकती है।
  • जागरूकता का अभाव: ग्रामीण और कम शिक्षित जनसंख्या के लिए इन संकेतों को सरल और प्रभावशाली बनाना एक बड़ी चुनौती है।
  • तकनीकी बाधा: 'अल्ट्रा-प्रोसेस्ड' खाद्य पदार्थों की श्रेणी को परिभाषित करने में विनियामक स्पष्टता की कमी।

आईसीएमआर-इंडियाब (ICMR-INDIAB) 2023 के प्रमुख आँकड़े

स्वास्थ्य मापदंड

स्थिति/प्रतिशत

प्रभाव

मधुमेह (Diabetes)

11.4% (10.1 करोड़)

चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर।

प्री-डायबिटीज

13.6 करोड़

भविष्य में मधुमेह के रोगियों की बड़ी संख्या का संकेत।

उच्च रक्तचाप

35.5%

हृदय घात का मुख्य कारण।

उदर मोटापा

39.5%

मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बढ़ा हुआ जोखिम।

संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 47 (DPSP): राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे।
  • अनुच्छेद 21: गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में 'स्वास्थ्य का अधिकार' अंतर्निहित है, जैसा किपरमानंद कटारा बनाम भारत संघमामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की है।
  • सरकारी पहल: भारत सरकार ने 'ईट राइट इंडिया' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' जैसी पहलें शुरू की हैं।
  • विद्यमान नियम: खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 वर्तमान में लागू है, परंतु इसमें फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी का अभाव है।

विश्लेषण:

वर्तमान में भारत में लेबलिंग स्वैच्छिक या अस्पष्ट है। आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत 'विश्व की मधुमेह राजधानी' बनने की ओर अग्रसर है। जब तक नियमों में कड़ाई नहीं होगी, तब तक केवल स्वैच्छिक अभियानों से स्वास्थ्य संकट का समाधान संभव नहीं है।

आगे की राह

  • स्वतंत्र नियामक: FSSAI की समितियों में खाद्य उद्योग के प्रतिनिधियों के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की संख्या अधिक होनी चाहिए।
  • कठोर मानक: चीनी और नमक की सीमा को WHO के 'क्षेत्रीय पोषक तत्व प्रोफाइल' के अनुरूप तय किया जाए।
  • जन जागरूकता: स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से 'लेबल पढ़ना' एक नागरिक कौशल बनाया जाए।

निष्कर्ष

अग्रभाग लेबलिंग केवल एक स्टीकर नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए एक रक्षा कवच है। यदि भारत को अपनी 'जनसांख्यिकीय लाभांश' को बचाना है, तो उसे 'तैयार खाद्य पदार्थों' की पारदर्शिता पर समझौता नहीं करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप इस दिशा में एक निर्णायक मोड़ है।

सामान्य अध्ययन पेपर  – II शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में सैन फ्रांसिस्को में जिस वैश्विक व्यवस्था की नींव रखी गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य कानून के माध्यम से शक्ति को नियंत्रित करना था हालांकि, वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय कानूनों की प्रासंगिकता कम होती जा रही है और संप्रभुता जैसे अधिकारों को केवल शक्तिशाली देशों के विशेषाधिकार के रूप में देखा जाने लगा है यह बदलाव वैश्विक शांति और बहुपक्षवाद के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत है

नई विश्व अव्यवस्था: नियमों से शक्ति की ओर

  • सिद्धांत से विचलन: 1945 में हैरी एस. ट्रूमैन ने शांतिपूर्ण समाधान का संकल्प लिया था, लेकिन आज 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की मानसिकता पुनर्जीवित हो रही है
  • नियमों की चयनात्मक व्याख्या: अंतरराष्ट्रीय नियम अब बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के बजाय केवल स्वार्थ पूर्ति के साधन बनकर रह गए हैं
  • संस्थागत क्षरण: संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं, जो मानवता को 'नरक' से बचाने के लिए बनाई गई थीं, अब राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में निष्प्रभावी साबित हो रही हैं

वर्तमान में यह चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है?

  • संप्रभुता का बढ़ता उल्लंघन: जब महाशक्तियाँ किसी देश की संप्रभुता की अनदेखी करती हैं, तो अन्य देश भी इसका अनुसरण करने लगते हैं, जिससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है
  • वैश्विक चुनौतियों का स्वरूप:वर्तमान की प्रमुख चुनौतियाँ जैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन और साइबर खतरे किसी एक देश द्वारा हल नहीं किए जा सकते; इनके लिए साझा शासन की आवश्यकता है।
  • अराजकता का भय: यदि वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह ढह जाती है, तो विश्व एक ऐसे अंधकारमय भविष्य की ओर बढ़ेगा जहाँ कोई नियम नहीं होंगे

वैश्विक परिदृश्य पर प्रभाव

  • शक्ति का ध्रुवीकरण: बहुपक्षवाद के पीछे हटने से एक शून्य पैदा हो रहा है, जिसे चीन जैसे देश अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार भरने का प्रयास कर रहे हैं
  • छोटे युद्धों का प्रसार: बड़े युद्धों के डर के बीच अब छोटे लेकिन विनाशकारी युद्धों की संख्या बढ़ रही है, जो सामूहिक रूप से शांति की नींव को खोखला कर रहे हैं
  • विश्वास का संकट: अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और संस्थाओं की विश्वसनीयता दांव पर है क्योंकि शक्तिशाली देश नियमों को अपने अनुसार मोड़ रहे हैं

संकट के वैचारिक एवं व्यवहारिक पक्ष

  • वैचारिक विरोधाभास: एक तरफ संप्रभु समानता और मानवाधिकारों के आदर्श हैं, तो दूसरी तरफ रणनीतिक हितों के लिए उनका उल्लंघन है
  • व्यवहारिक विफलता: सामूहिक सुरक्षा की प्रणाली वीटो पावर के कारण पंगु हो गई है और व्यापार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है

भारत की स्थिति: रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक उत्तरदायित्व

  • रणनीतिक स्वायत्तता: भारत जैसे मध्यम शक्ति वाले देश इस बदलती व्यवस्था में अपनी स्थिति को लेकर सतर्क हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना नियमों के वे केवल हेगमोन की दया पर निर्भर रहेंगे
  • बहुपक्षवाद में निवेश: भारत निरंतर बहुपक्षवाद का समर्थन करता रहा है ताकि वैश्विक शासन का विखंडन रोका जा सके
  • क्षेत्रीय चुनौतियाँ: वैश्विक नियमों के कमजोर होने से भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी जटिल प्रभाव पड़ रहे हैं

चुनौतियों के प्रमुख आयाम

  • बहुपक्षवाद से एकपक्षवाद की ओर झुकाव:
  • पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर महान शक्तियों की विदेश नीतियों में एक गहरा बदलाव आया है। अंतरराष्ट्रीय संधियों और संगठनों (जैसे WHO, UNESCO, पेरिस जलवायु समझौता) से पीछे हटना इस बात का संकेत है कि अब राष्ट्र 'साझा भविष्य' के बजाय 'संकीर्ण राष्ट्रीय हितों' को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह 'यथार्थवाद' का वह रूप है जहाँ अंतरराष्ट्रीय नियमों को केवल तभी माना जाता है जब वे स्वयं के अनुकूल हों।
  • संप्रभुता का चयनात्मक सम्मान:
  • आज संप्रभुता एक पूर्ण अधिकार के बजाय एक 'सौदेबाजी की वस्तु' बनती जा रही है। यूक्रेन संकट, दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीतियां, पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता, और अमेरिका जैसे देशों के बढ़ती अमेरिका फर्स्ट की नीति एवं वर्चस्ववादी इच्छाशक्ति  यह दर्शाती हैं कि जब महान शक्तियों के हित टकराते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय कानून मूकदर्शक बन जाता है। इससे यह खतरनाक संदेश जाता है कि नियम केवल कमजोरों के लिए हैं, जबकि शक्तिशाली उनसे ऊपर हैं।
  • 'पासपोर्ट-विहीन' समस्याएं और संस्थागत विफलता:
  • 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियां जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर युद्ध और आतंकवाद ऐसी समस्याएँ हैं जिनका समाधान कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। लेकिन विडंबना यह है कि जब वैश्विक सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसे संस्थान वीटो की राजनीति के कारण पंगु बने हुए हैं।

बड़े देशों का वर्चस्व बनाम छोटे देशों का संकट

  • चुनौती: बड़े देश अक्सर स्वयं को नियमों से ऊपर रखते हैं जिससे पूरी प्रणाली की वैधता समाप्त हो जाती है
  • छोटे देशों का संकट: जब कानून शक्ति को वश में नहीं कर पाता, तो छोटे और विकासशील देश अवसरवाद और जबरदस्ती के शिकार बन जाते हैं
  • परिवर्तन की मांग: वैश्विक संस्थानों की डिजाइन में मौजूद असमानता को दूर करने की आवश्यकता है, जहाँ शक्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित है

विश्लेषण

हम एक 'अंतराल' के दौर में जी रहे हैं जहाँ पुरानी दुनिया लुप्त हो रही है और नई व्यवस्था अभी बनी नहीं है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह मृत नहीं है, लेकिन यह संघर्ष कर रही है समस्या यह है कि जिन ताकतों पर व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वही आज इसे भंग करने की सबसे अधिक क्षमता और इच्छा रखती हैं

आगे की राह

  • अच्छे विश्वास की बहाली: नियमों के पालन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और देशों के बीच विश्वास को पुनः स्थापित करना होगा
  • समावेशी संस्थाएँ: वैश्विक संस्थानों को आज की वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना होगा ताकि वे केवल कुछ शक्तिशाली देशों के क्लब बनकर रह जाएं
  • सामूहिक समाधान: जलवायु और स्वास्थ्य जैसे "बिना पासपोर्ट वाली समस्याओं" के लिए एक एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है

निष्कर्ष

1945 का वादा यह था कि कानून शक्ति को पालतू बनाएगा, लेकिन आज का खतरा यह है कि शक्ति कानून को पालतू बना रही है वर्तमान पीढ़ी का कार्य अतीत को पुनर्जीवित करना नहीं, बल्कि भविष्य को ऐसी अराजकता में फिसलने से रोकना है जहाँ कोई नियम ही हों अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नरक से बचने के लिए अभी भी साझा प्रयासों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी अस्सी साल पहले थी